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श्री सत्य साईं नागरिक सहकारी बैंक आरबीआई की निगरानी में

भारतीय रिजर्व बैंक ने मध्य प्रदेश की राजधानी स्थित श्री सत्य साईं नागरिक सहकारी बैंक के निर्देशन की तिथि को आगे बढा दिया हैं। निर्देशन को छह महीने की अवधि के लिए बैंक में लागू कर दिया है। निर्देशन 9 अक्टूबर 2014 से 8 अप्रैल 2015 तक बैंक में जारी रहेगा।

निर्देशन के अनुसार,श्री सत्य साईं नागरिक सहकारी बैंक बिना रिजर्व बैंक की इज़ाज़त के,कोई भी कार्य करने मे सक्षम नही रहेगा। बैंक किसी को भी नई ऋण नहीं दे सकता औरन ही नया निवेश कर सकता है,आदि

जारी निर्देशन में कहा गया है कि जमाकर्ताओं को अपने खाते की कुल राशि मे से एक हजार से अधिक रुपए निकालने की अनुमति नहीं है। पहले निर्देशन को 9 अप्रैल,2014 से 8 अक्टूबर 2014 तक छह महीने की अवधि के लिए बैंक में जारी किया गया था।

दिशाओं की एक प्रति जनता की रुचि के लिए बैंक परिसर में प्रदर्शित किया गया है। रिजर्व बैंक ने साफ किया है की जारी निर्देशन का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्दकरना नहीं है। जबतक बैंक की वित्तीय स्थिति बेहतर नही हो जाती तब तक बैंक अपना कारोबार करने के लिए सक्षम नहीं है। रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधारपर इन निर्देशनों का संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

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