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भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे की “रुपया सहकारी बैंक” को दण्डित किया है

भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे में स्थित रुपया सहकारी बैंक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस शहरी सहकारी बैंक को दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने का दोषी पाया।

रुपया सहकारी बैंक ने कुछ कर्जदारों को दीर्घकालिक ऋण तय सीमा दस लाख रुपये से ज्यादा का ऋण दिया है। दस लाख रुपए से अधिक के मौजूदा उधारकर्ताओं के 4 मामलों में ताजा कैश क्रेडिट लिमिट की मंजूरी मिलने के मामले में भी बैंक को दोषी पाया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी करके लिखित में उत्तर माँगा था।

इस मामले में बैंक से प्राप्त उत्तर और तथ्यों पर विचार करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने का दोषी पाया और बैंक को दण्डित किया।

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