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न्यायालय ने कहा ठाणे सहकारी घोटाले में नौकरशाह दोषी नही

ठाणे में एक अदालत ने कहा है कि वरिष्ठ सरकारी नौकरशाह अपराध के दोषी नहीं हैं, उन पर सहकारी आवास घोटाले का आरोप लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार नवी मुंबई रियाल्टार के साथ मिलकर मंत्रालय के कई नौकरशाहों ने एक सहकारी हाउसिंग सोसाइटी का गठन किया था और 1999 में एक भूखंड खरीदने के लिए जनता के करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग किया था।

कुछ मुलजिमों ने एक सहकारी समिति का गठन किया था जिसे पंजीकृत नहीं किया गया था और जिस जमीन को उन्होंने खरीदी का दावा किया था वह जमीन आवास के लिए रियायती दर पर माली को आवंटित किया गया था।

आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की अनेक धाराओं के तहत और सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धाराओं के तहत मामला दर्ज़ किया गया था।

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