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आरबीआई ने सीकेपी सहकारी बैंक को दण्डित किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को साइट पर एटीएम खोलने  के निर्देश का उल्लंघन का दोषी पाया।

अन्य मुद्दों पर भी भारतीय रिजर्व बैंक ने सीकेबी बैंक को निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया है। जिसमें आपरेशन के क्षेत्र के बाहर उधारकर्ताओं के लिए वित्त का विस्तार, आवास और अचल संपत्ति,  सिंगल पार्टी की जोखिम की सीमा शामिल हैं।

निदेशक ऋण के लेकर हमेशा की तरह गलती कर रहे है, उनके साथ बैंकिंग नहीं करनेवाली इकाई के लिए बैंक गारंटी जारी करना, वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) के लिए संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट के नॉन-फाइलिंग (एसटीआर) रिपोर्ट, असुरक्षित अग्रिमों पर व्यक्तिगत सीमा से अधिक है, अपने एक निदेशक के लिए तीसरे पक्ष के एफडी के खिलाफ ओवरड्राफ्ट की मंजूरी देने में सीकेपी बैंक लिप्त है।

आरबीआई जांच पर सीकेबी बैंक अपनी स्थिति की व्याख्या करने की कोशिश की लेकिन शीर्ष बैंक ने शहरी सहकारी बैंक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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